January 28, 2026
भदरसा गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान बरी, नौकर राजू खान दोषी करार
अयोध्या : 28 जनवरी 2026 -
भदरसा के चर्चित गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोईद खान को पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है । वहीं, उनके नौकर राजू खान पर सभी आरोप सिद्ध हो गए हैं ।
राजू खान को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज हुआ था। जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान के डीएनए टेस्ट कराए गए थे ।
मोईद खान का डीएनए निगेटिव आया, जबकि राजू खान का पॉजिटिव पाया गया । इसके पहले, मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी । राजू खान को मामले की सभी धाराओं में दोषी ठहराया गया है ।