January 06, 2026
पैत्रक संपत्ति के बंटवारे और किरायेदारी समझौते में बड़ी राहत
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किरायेदारी समझौतों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया । पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री में राहतनए नियमों के तहत पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री अब मात्र 10,000 रुपये में संपन्न होगी । इसमें 5,000 रुपये स्टांप शुल्क और 5,000 रुपये रजिस्ट्री फीस निर्धारित की गई है । यह निर्णय प्रदेश में संपत्ति के कानूनी बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ।
किरायेदारी समझौते पर 90 प्रतिशत छूटसरकार ने किरायेदारी समझौतों (रेंट एग्रीमेंट) पर भी बड़ी राहत देते हुए स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री फीस में 90 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है । इस निर्णय से किराये पर मकान देने और लेने वालों को कानूनी समझौते कराने में आर्थिक बोझ में काफी कमी आएगी ।
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय प्रदेश में रजिस्ट्री व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और आम नागरिकों को कानूनी संरक्षण देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है ।
Edited by Hari Bhan Yadav