दिल्ली : केंद्र सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी को देखते हुए गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है ।
इसमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है, या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी ।