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Tuesday, January 20, 2026

ग्वालियर कोर्ट का फैसला मां को उम्रकैद, प्रेमी बरी



ग्वालियर  : मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के थाटीपुर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी मां ज्योति राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 28 अप्रैल 2023 की है, जब ज्योति ने अपने बेटे सनी उर्फ जतिन को उसके पड़ोसी प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ छत पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने के डर से दो मंजिला मकान की छत से नीचे धकेल दिया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, बच्चा छत पर पहुंचा तो उसने मां और उसके प्रेमी को गलत हालत में देख लिया। इस राज खुलने के भय से ज्योति ने उसे नीचे फेंक दिया। ऊंचाई से गिरने पर बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उपचार के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई।पिता ने जुटाए साक्ष्य, सपनों ने विवश किया मां कोमृतक बच्चे के पिता पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह ने शुरू में इसे हादसा माना। लेकिन पत्नी ज्योति की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वह रातों में घबराकर जागती और डरी रहती। डॉक्टरों के इलाज से भी सुधार न होने पर उसने पति को कबूल किया कि बेटा सपनों में आकर सच्चाई उगलवा रहा है।ज्योति ने बताया कि बच्चे ने उसे प्रेमी के साथ देख लिया था, इसलिए डरकर उसे छत से फेंक दिया। पति ने विश्वास में लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर साक्ष्य इकट्ठा किए और पुलिस को सौंपे। इन्हीं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में प्रेमी उदय इंदौलिया को बरी कर दिया गया।यह मामला मां-बेटे के रिश्ते पर सवाल खड़े करता है और न्यायिक प्रक्रिया की ताकत को रेखांकित करता है।