लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी अधिवक्ता दुर्गेश गुप्ता ने फर्स्टक्राई.कॉम कंपनी के राजाजीपुरम स्थिति स्टोर से 400 रुपए कीमत का एक सॉफ्ट टॉय (खिलौना) 29 अक्टूबर 2021 को ख़रीदा ।
खिलौने को ले जाने के लिए उन्होंने स्टोर के सेल्स मैन से एक कैरी बैग माँगा, सेल्समैन ने उस कैरी बैग के लिए दुर्गेश से 17 रुपए जबरन वसूल लिए गौरतलब है कि कैरी बैग पर firstcry.com कम्पनी का लोगो छपा हुआ था ।
जिसका अधिवक्ता दुर्गेश गुप्ता ने विरोध किया और स्टोर के मैनेजर से बोला कि आप अपनी कंपनी के प्रचार वाले कैरी बैग का पैसा मुझसे नहीं ले सकते ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 कानून का उलंघन हैं लेकिन स्टोर के किसी व्यक्ति ने उनकी एक न सुनी मजबूरी में उन्हें वो कैरी बैग लेकर वापस आना पड़ा ।
उक्त प्रकरण के बाद उपभोक्ता दुर्गेश गुप्ता ने दिनांक 29 नवंबर 2021 को माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - प्रथम, लखनऊ में firstcry.com कंपनी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया जिसका निर्णय दिनांक 19 सितंबर 2023 को आया है ।
निर्णय में आयोग ने उपभोक्ता अधिवक्ता दुर्गेश गुप्ता से कैरी बैग के एवज में लिए 17 रुपए लेना उक्त कंपनी की सेवाओ में कमी और उसकी व्यापार प्रणाली में त्रुटी व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के विरुद्ध बताया जिसके फलस्वरूप आयोग ने फर्स्टक्राई.कॉम कंपनी को निर्देशित किया कि वह उपभोक्ता दुर्गेश गुप्ता को 45 दिन के अन्दर रुपए 15000 मानसिक व वाद व्यय के लिए भुगतान करे और कैरी बैग का चार्ज 9 % वार्षिक ब्याज दर के साथ वापस करे ।